Haryana: हरियाणा में अब सरकारी विभागों को समय पर देना होगा लोन, 10 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में शामिल

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Latest News (22)Haryana: हरियाणा सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की नौ नई सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। साथ ही, इन सेवाओं के लिए समय-सीमा, पदानामित अधिकारी तथा शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अधीन शिक्षा ऋण योजना तथा सूक्ष्म वित्त योजना की सेवा अवधि 135 दिन जबकि सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसी तरह, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम के तहत शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना तथा हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन जबकि सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम हेतु सब्सिडी योजना के तहत तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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