अगर मिले बगैर हेलमेट तो खैर नहीं, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान जारी

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अम्बेडकरनगर।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2025 के निर्देश के अनुपालन में "No Helmet, No Fuel" विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान दिनांक 01.09.2025 से 30.09.2025 तक संचालित किया जा रहा है। यह अभियान जन-सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया चालक एवं पिलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है तथा धारा 194 D इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करती है। सुप्रिम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति (SCCORS) द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है। अतः "No Helmet, No Fuel" पहल विधि-सम्मत, जनहितकारी तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु/गम्भीर चोटों को घटाने के उद्देश्य से पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। जिसके क्रम में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-446 वै०स०/प०आ०/2025 दिनांक 26 अगस्त, 2025 द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृद्ध बनाने हेतु पत्र निर्गत कर निर्देशित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत भी एक अपराध है, जिसमें छः माह तक के कैद की सजा हो सकती है। इस सम्बन्ध में अम्बेडकर नगर जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्पों को अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। हेलमेट के अनिवार्यता की दृष्टि से जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालको को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह अपने पेट्रोल पम्प से दो पहिया वाहनों में ईंधन आपूर्ति करते समय मात्र ऐसे वाहनों में ही ईंधन की आपूर्ति करें जिनके चालक तथा पीछे बैठी सवारी हेलमेट धारण किये हों। बिना हेलमेट धारण किये चालको के दो पहिया वाहनों में ईंधन की आपूर्ति कदापि न किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में आज नगर क्षेत्र के अयोध्या एवं टाण्डा रोड व शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों पर जिला पूर्ति अधिकारी, यातायात निरीक्षक व यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पम्पों पर जो भी मोटर साइकिल चालक बिना हेलमेट के वाहन संचालित करते हुए पाये गये ऐसे चालकों का यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा 04 तथा यातायात निरीक्षक द्वारा 06 तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा 11 वाहनों का चालान किया गया। इस प्रकार उक्त टीम द्वारा कुल 20 वाहनों का चालान किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पेट्रोल पम्प संचालको को अवगत कराया गया कि पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा लगाया गया बैनर छोटा है उक्त के क्रम में सम्बन्धित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया कि अपने पेट्रोल पम्प पर बढ़ा बैनर / होर्डिंग उपयुक्त स्थान पर लगायें, जिससे चालकों को आसानी से उक्त होर्डिंग दिखायी दे सके।

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जिला पूर्ति अधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रदेश व्यापी अभियान के विषय में लोगों को विनम्रता पूर्वक बताएं कि यह आपके एवं आपके परिवार के लिए तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आपके जीवन के लिए अनमोल है किसी से भी विवाद न करें। इसी प्रकार पेट्रोल पम्प पर निरीक्षण की प्रक्रिया अभियान समाप्त होने तक अनवरत जारी रहेगी। कल 3 सितम्बर को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पम्पों पर निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

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