जनपद के सभी क्रय केन्द्रो पर गेंहू बेचने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य : देवेंद्र कुमार सिंह

कृषि विभाग सहित उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की सभी लाभार्थी योजनाओं में फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जाएगा।

राजेश तिवारी Picture
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सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सोनभद्र देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि अप्रैल माह से गेहू खरीद प्रारंभ हो चुकी है ।लेकिन केंद्र पर गेंहू बेचने के पूर्व किसानो को फार्मर रजिस्टरी करानी आवश्यक होगी।सहायक आयुक्त ने बताया कि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्तें केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र होगा। 

इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि कृषि विभाग सहित उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की सभी लाभार्थी योजनाओं में फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जाएगा।प्रथम चरण में कृषि विभाग द्वारा उर्वरक, बीज, कीटनाशी एवं अन्य कृषि इनपुट के वितरण तथा लाभार्थियों के चयन में किसान पहचान पत्र को आधार बनाया जाएगा। 

इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं, धान, दालें, सरसों आदि की खरीद के लिए भी किसान पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। खरीद केंद्रों पर किसानों के पहचान पत्र का सत्यापन करने के बाद ही खरीद की जाएगी।सहायक आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में अनुदानित उर्वरकों का वितरण फिलहाल पीओएस मशीनों के माध्यम से आईएफएमएस पोर्टल पर हो रहा है, जिसे मई से फार्मर आईडी और फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा।

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वहीं खाद्य एवं रसद विभाग और कृषि विभाग द्वारा एमएसपी पर होने वाली सभी खरीद में तत्काल प्रभाव से किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।इस संबंध मे सभी किसान बंधुओ से अनुरोध है कि तत्काल फार्मर रजिस्ट्री कराकर गेंहू क्रय योजना का लाभ उठायें।

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