दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर, अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को किया बरी

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दिल्ली की आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत ने बरी कर दिया है। दोनों नेताओं को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था।

Rouse Avenue Court ने फैसला सुनाते हुए आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और सभी आरोपियों को राहत दे दी।

अदालत ने आदेश में क्या कहा

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में कई ऐसी कमियां हैं, जिनका ठोस साक्ष्यों से समर्थन नहीं होता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगा देने से काम नहीं चलता, बल्कि उन्हें पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है।

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अदालत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं समेत कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया।

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सीबीआई की जांच और विवाद

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मामले की जांच Central Bureau of Investigation (सीबीआई) द्वारा की जा रही थी। जांच दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर की गई थी।

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि शराब लाइसेंस वितरण में अनियमितताएं हुईं और चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद जांच तेज हुई और कई गिरफ्तारियां भी हुईं।

केजरीवाल की प्रतिक्रिया

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अदालत ने सभी आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने कहा, “हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सत्य की जीत हुई है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके नेताओं को जेल में डाला गया। उनके अनुसार यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश था।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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