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अम्बेडकरनगर हत्याकांड: मुलायम, अजय और अजय सिपाही को आजीवन कारावास
2016 के बहुचर्चित केस में अदालत का बड़ा फैसला,उम्रकैद, 10-10 हजार का जुर्माना
महरुआ-अंबेडकर नगर
अंबेडकर नगर जनपद के महरुआ थाना क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित हत्याकांड मंशाराम में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वादी मुकदमा के भतीजे मंशाराम यादव की हत्या के मामले में दोषी पाए गए मुलायम यादव, अजय कुमार यादव और अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण जेल से तलब होकर न्यायालय में पेश हुए। बचाव पक्ष की ओर से दया की अपील करते हुए कम दंड दिए जाने की मांग की गई, जबकि अभियोजन पक्ष ने हत्या की गंभीरता और साक्ष्यों का हवाला देते हुए कठोरतम दंड की पैरवी की।
न्यायालय ने सत्र परीक्षण वाद संख्या 229/2016, अपराध संख्या 22/2016, थाना महरुआ में दर्ज मामले में तीनों अभियुक्तों को धारा 302/34 एवं 120-बी भादवि के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त धारा 201 भादवि के तहत प्रत्येक को पांच वर्ष का साधारण कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था भी की गई है।अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास किया, जिससे अपराध सिद्ध होता है। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर दंड आवश्यक बताया।
फैसले के बाद न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
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