अदालत का फैसला,हत्या के दोषी राजेश्वर कनौजिया को उम्रकैद

कोन थाना क्षेत्र का मामला :पांच वर्ष पूर्व फावड़ा से प्रहार कर कुबेर प्रसाद की हुई हत्या

अदालत का फैसला,हत्या के दोषी राजेश्वर कनौजिया को उम्रकैद

20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

पांच वर्ष पूर्व फावड़ा से प्रहार कर हुई कुबेर प्रसाद की हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पंकज कुमार पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी रामगढ़ दक्षिण टोला, थाना कोन, जिला सोनभद्र ने 12 अप्रैल 2020 को कोन थानाध्यक्ष को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने पापा कुबेर प्रसाद के साथ शाम 7:30 बजे खेत से लौट रहा था तभी लड़की भगाने की पुरानी बात को लेकर अपने चाचा के ललकारने पर राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर पुत्र भदई निवासी रामगढ़ दक्षिण टोला, थाना कोन, जिला सोनभद्र ने उसके पिता कुबेर प्रसाद को फावड़ा से प्रहार कर हत्या कर दिया।

एसबीए चुनाव में सभी पर्चे वैध, किसी प्रत्याशी ने नहीं लिया पर्चा वापस Read More एसबीए चुनाव में सभी पर्चे वैध, किसी प्रत्याशी ने नहीं लिया पर्चा वापस

इस तहरीर पर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। घटना स्थल से कुबेर प्रसाद का शव बरामद कर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 

शिक्षक संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं Read More शिक्षक संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

खेमपुर में मानक के विपरीत हो रहा सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन Read More खेमपुर में मानक के विपरीत हो रहा सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत
नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में बड़ा फैसला...

Online Channel