छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, कोर्ट ने आरोपियों को किया दोषमुक्त।
अदालत के फैसले से गोरखनाथ के परिजनों को मिली राहत।
स्वतंत्र प्रभात (संवाददाता)
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉस्को एक्ट) की अदालत ने सुनवाई के दौरान अश्वनी, अजयंत और अभ्यंत कुमार सिंह को निर्दोष पाते हुए दोषमुक्त कर दिया।अनपरा बाजार निवासी गोरखनाथ सिंह की जमीन को लेकर शर्मा परिवार का रास्ते को लेकर विवाद था। शर्मा परिवार इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते उन्होंने कई बार गोरखनाथ सिंह और उनके बेटों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इसका मुकदमा राबर्ट्सगंज न्यायालय में विचाराधीन है।
पड़ोसी सागर शर्मा द्वारा भी गोरखनाथ सिंह के खिलाफ गाली-गलौज और पैसा छीनने का झूठा मुकदमा राबर्ट्सगंज न्यायालय में किया गया है, जो अभी विचाराधीन है।इसके साथ ही सागर शर्मा की बड़ी भाभी ने भी गोरखनाथ सिंह के तीन बेटों पर अपनी बेटी सुमन शर्मा को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा छेड़छाड़ का 2018 में करवाया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए और पत्रावली का अवलोकन करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने तीनों भाइयों को निर्दोष पाया और सुमित्रा देवी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
इस फैसले से गोरखनाथ सिंह के परिवार को राहत मिली है, जो लंबे समय से झूठे मुकदमों का सामना कर रहे थे।

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