*गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस* 

 *एडमिनिस्ट्रेशन ने 42 FIR दर्ज कीं, 110 गाड़ियां ज़ब्त कीं, 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया* 

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कपूरथला,  गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ पंजाब सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी अपनाते हुए, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने माइनिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 42 FIR दर्ज की हैं, 110 गाड़ियां ज़ब्त की हैं और 1.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है।
 
डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 के बीच 42 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों में शामिल 110 गाड़ियां ज़ब्त की गई हैं और उल्लंघन करने वालों पर 1.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है।
 
उन्होंने यह भी साफ किया कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर गैर-कानूनी माइनिंग को फलने-फूलने नहीं देगा और चेतावनी दी कि माइनिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गैर-कानूनी माइनिंग या उसके ट्रांसपोर्टेशन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
बंसल ने आगे बताया कि माइनिंग, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमें सेंसिटिव इलाकों पर कड़ी नज़र रख रही हैं और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए लगातार चेकिंग कर रही हैं।
 
जिले के लोगों से अपील करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी, शिकायत या मदद चाहिए, तो वह बिना किसी झिझक के एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 पर संपर्क कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर समय लोगों की सेवा में है।
 
कैप्शन- डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल।

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