संगमरमर मस्जिद मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई, 6 जुलाई तक ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार।

बइलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित संगमरमर मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया।

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स्वतंत्र प्रभात।
 
प्रयागराज। 
 
बइलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित संगमरमर मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 6 जुलाई निर्धारित करते हुए तब तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया।
 
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि यदि रेलवे परियोजना के तहत मस्जिद को हटाना आवश्यक है, तो प्रशासन पहले मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए। साथ ही यह भी मांग की गई कि मस्जिद हटाए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में दूसरी उपयुक्त जमीन दी जाए, ताकि धार्मिक स्थल को दूसरी जगह स्थापित किया जा सके।
 
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि संगमरमर मस्जिद लंबे समय से इलाके में मौजूद है और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रही है। उनका कहना था कि बिना उचित पुनर्वास व्यवस्था के ध्वस्तीकरण कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होगा। वहीं प्रशासन और रेलवे से जुड़े पक्षों ने परियोजना की आवश्यकता और विकास कार्यों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा।
 
गौरतलब है कि प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड क्षेत्र में रेलवे परियोजना और यातायात विस्तार कार्यों को लेकर कई निर्माण चिह्नित किए गए हैं। इन्हीं के बीच संगमरमर मस्जिद का मामला भी विवाद का विषय बना हुआ है। मस्जिद को हटाने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
 
अदालत के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल मस्जिद पर किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सभी पक्षों की नजर 6 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है। 
 
 

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