एसपी सोनभद्र व एसओ रायपुर 19 मई को हाईकोर्ट में तलब

कोर्ट ने एसपी सोनभद्र से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि भाइयों के बीच संपति बटवारे के विवाद में पुलिस ने इस तरह का हस्तक्षेप क्यों किया।

राजेश तिवारी Picture
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- कोर्ट ने पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी दाखिल करने को कहा है।

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व तरुण सक्सेना की अदालत ने सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव के पैतृक आवास के बटवारे से सम्बंधित मामले में सोनभद्र एसपी व रायपुर एसओ को 19 मई को हाईकोर्ट में तलब किया है। यह आदेश सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव व उनके पुत्रों सुखपाल यादव व सत्यपाल यादव के जरिए दाखिल रिट याचिका पर 11 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अपना स्वयं का हलफनामा (affidavit) दाखिल कर यह बताएं कि भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विवाद में पुलिस ने इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों किया और पार्टियों को पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया, जैसा कि कहा जा रहा है। पुलिस स्टेशन के उस समय के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, जब पुलिसकर्मी के याचिकाकर्ताओं के हाथों घायल होने की बात कही गई है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। यह कार्य एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

अगली सुनवाई 19.05.2026 तक के लिए स्थगित की जाती है। इसे नए मामले (fresh case) के रूप में लिया जाएगा।

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सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ताओं अर्थात हरि प्रसाद यादव, सुखपाल और सत्यपाल को थाना रायपुर, सोनभद्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 115(2), 121(1), 132, 221 के तहत दर्ज केस अपराध संख्या 58/2026 में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की सूचना अगले 24 घंटों के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र और थाना अध्यक्ष, रायपुर, सोनभद्र को भेजें।

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