मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पात्रता सत्यापन के संबंध में अपील एवं निर्देश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पात्रता सत्यापन के संबंध में अपील एवं निर्देश

भदोही
 
जनपद में 05 दिसंबर 2025 को विकास खंडवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की सुचारु एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विकास खंडों में चयनित सभी जोड़ों की पात्रता की विस्तृत जाँच प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लें।
 
साथ ही, सभी चयनित जोड़ों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं भी अपनी पात्रता के संबंध में पूर्ण रूप से सुनिश्चित हों, ताकि किसी भी प्रकार की अपात्रता, कमी अथवा तथ्य छुपाने की स्थिति में कार्यक्रम के दौरान असुविधा न हो और शासन की ओर से निर्धारित लाभों का प्रदान बिना किसी बाधा के किया जा सके।
 
जिन बिंदुओं की जाँच विशेष रूप से आवश्यक है, उनमें—
आयु प्रमाणपत्र
अविवाहित / विधवा / निराश्रित होने का प्रमाण
दोनों पक्षों की सहमति
आवश्यक पहचान पत्र
पूर्व विवाह का कोई रिकॉर्ड न होना (जहाँ लागू)
शासन द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तें
सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे लाभार्थियों की सूची का सत्यापन, दस्तावेजों की जाँच तथा अंतिम अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लें। जनपद प्रशासन यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई जोड़ा अपात्र पाया जाता है, तो उसे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतः सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें और पात्रता सुनिश्चित करें जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

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