Haryana Family ID: हरियाणा में हर साल फैमिली आईडी रिन्यू अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
हर साल करना होगा विवरण अपडेट
मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने पोर्टल पर फैमिली आईडी रिन्यू करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। अब आवेदक को हर वर्ष परिवार से संबंधित सभी जानकारी दुरुस्त करनी होगी, उन्हें स्वयं सत्यापित करना होगा और पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जानकारी अपडेट न होने पर फैमिली आईडी स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी।
लंबे समय से नहीं हो रहा था डेटा अपडेट
कई परिवार लंबे समय से अपनी जानकारी को अपडेट नहीं करवा रहे थे। इसके चलते कई समस्याएं सामने आईं। लड़कियों की शादी हो जाने के बाद भी नाम हटाए नहीं गए। आय बढ़ने पर भी लोग उसे अपडेट नहीं करते थे,
गलत जानकारी देकर कुछ लोग अंत्योदय योजना जैसे लाभ भी ले रहे थे। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने फैमिली आईडी का वार्षिक रिन्यूअल अनिवार्य कर दिया है।
आय अपडेट व आपत्ति ऑप्शन फिलहाल बंद
सरकार का कहना है कि वार्षिक रिन्यूअल से परिवारों की वर्तमान और सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगा। यदि फैमिली आईडी में आय गलत दर्ज है, तो उसे सही कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आय सुधारने, व्यवसाय अपडेट करने के लिए आपत्ति दर्ज करने का विकल्प पोर्टल पर बंद है।
सरकार की अपील
परिवार पहचान पत्र के जोनल मैनेजर हेमंत सैनी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए हर वर्ष फैमिली आईडी रिन्यू करवाना अनिवार्य है। आमजन समय पर अपनी आय और पारिवारिक जानकारी अपडेट करवाएं, अन्यथा योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

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