डीएम ने बिजली बिल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की बैठक 

बिजली उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना का उठाये लाभ, करायें पंजीकरण

 डीएम ने बिजली बिल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की बैठक 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में शनिवार को बिजली बिल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत छैल बिहारी ने बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 01 दिसम्बर से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी।
 
इस योजना के उद्देश्य नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में राहत देना और बिजली चोरी के सभी मामलों में राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान कर प्रकरणों को समाप्त करना है। सभी पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के लिये विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कैश काउन्टर, यूपीपीसीएल कन्ज्यूमर एप, विभागीय वेबसाइट, जनेसवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या फिनटेक प्रतिनिधियों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
 
योजना का प्रथम चरण 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, द्वितीय चरण 01 जनवरी से 31 जनवरी तथा तृतीय चरण 01 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके लिये पंजीकरण करना अनिवार्य है। योजना के पात्रता में एलएमवी-1 (घरेलू बत्ती एवं पंखा) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता, एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता है। नेवर पेड वह उपभोक्ता है जिन्होने 31मार्च या उससे पहले संयोजन तिथि होने के बावजूद कभी भुगतान नहीं किया।
 
लॉन्ग अनपेड वह उपभोक्ता है जिन्होने अंतिम भुगतान 31मार्च या उससे पहले किया हो। आरसी निर्गत होने या संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित होने पर भी लाभ दिया जा सकता है। विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण वाले उपभोक्ता भी पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें केस वापस लेने का घोषणा पत्र देना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय रूपये 2 हजार का भुगतान करना होगा। बिजली चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करना होगा।
 
बैठक में जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया कि तहसीलों में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवसों में बिजली बिल राहत योजना के कैम्प लगाये जाय तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। महत्वपूर्ण बाजारों, चौराहों व कार्यालयों पर कैम्प लगाये जाय। बैठक में समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत व विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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