चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के 'विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश दिया, एसआईआर से होगा अलग, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
स्वतंत्र प्रभात
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एक जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण करने की पात्रता तिथि होगी। अधिकारियों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण, मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच की प्रक्रिया है।
एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, "यह एक तरह से विशेष सारांश पुनरीक्षण का उन्नत रूप है… इसमें गणना फॉर्म भरवाने की बजाय, बूथ-स्तर के अधिकारी पहले से भरे हुए रजिस्टर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे।” कार्यक्रम के अनुसार, घर-घर जाकर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का पिछले महीने आदेश दिया था। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं।

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