Haryana: हरियाणा में लागू हुआ ये नया नियम, पेड़ काटने पर लगी सख्ती

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Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कहीं भी पेड़ काटने से पहले अब वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, बिना अनुमति पेड़ काटने पर अब वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा। इस कदम का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाना है।

मिली जानकारी के अनुसार, पहले, केवल उन्हीं इलाकों में अनुमति की आवश्यकता थी जहाँ पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा-4 लागू थी, जबकि राज्य के बड़े हिस्से में पेड़ों की बिना रोक-टोक कटाई की जा रही थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए रोहतक निवासी सुखबीर सिंह ने NGT में याचिका दायर की थी। जानकारी के मुताबिक,  सुनवाई के बाद NGT ने 9 सितंबर को आदेश दिया कि पूरे हरियाणा में पेड़ काटने से पहले वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी। Haryana News

नियम हुआ लागू

जानकारी के मुताबिक, इस आदेश के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे लागू कर दिया है। प्रारंभिक रूप से गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में यह नियम प्रभावी कर दिया गया है, और जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। Haryana News

मिली छूट

मिली जानकारी के अनुसार, किसानों को कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए 7 पेड़ों सफेदा, पॉपलर, उल्लू नीम, बकायन, बांस, अमरूद और शहतूत की कटाई में छूट दी गई है। इन पेड़ों को पहले की तरह बिना अनुमति काटा जा सकेगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कृष्णा अरावली फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मुख्य नगर योजनाकार प्रो. के.के. यादव का कहना है कि यदि पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखना है, तो केवल पौधारोपण ही नहीं, बल्कि मौजूदा पेड़ों का संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले समय में स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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