कौशाम्बी में अवैध प्लॉटिंग का बढ़ता जाल, प्रशासन मौन
सरकारी भूमि पर हो रहा कब्जा, तहसील प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नहरों पर अवैध पुल बना रहे
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भू-माफिया, सिंचाई विभाग निष्क्रिय जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद कार्रवाई अधूरी
कौशाम्बी । जनपद में अवैध प्लॉटिंग का जाल बढ़ता जा रहा है और प्रशासन मौन है सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तहसील प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है भू-माफिया नहरों पर अवैध पुल बना रहे हैं और सिंचाई विभाग निष्क्रिय दिखाई दे रहा है जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद आधी-अधूरी कार्रवाई की जा रही है भूमि प्लॉटिंग के नियम सख्त हैं फिर भी अवैध कब्जे लगातार किया जा रहा है देखना है कि चिन्हित भू-माफियाओं पर कब होगी कड़ी कार्रवाई बिना अनुमति के प्लॉटिंग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई,अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई कौशाम्बी में अवैध प्लॉटिंग का बढ़ता जाल लगातार बढ़ रहा है प्रशासन की सख्ती जरूरी है लेकिन प्रशासनिक मिलीभगत से चल रहा खेल जिला मुख्यालय और समदा सहित पूरे जिले मे धड़ल्ले से हो रही है
कौशाम्बी जनपद के नगर पालिका परिषद मंझनपुर में अवैध प्लॉटिंग का मामला गम्भीर रूप लेता जा रहा है। भू-माफिया सरकारी और निजी कृषि भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते यह समस्या दिनोंदिन विकराल होती जा रही है।
अवैध प्लॉटिंग से बढ़ रही समस्या
समदा गांव समेत कई क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत के कारण यह कार्य तेजी से फल-फूल रहा है। इसके अलावा, कुछ भू-माफियाओं द्वारा नहरों पर अवैध पुल बनाकर भी प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे नहरें संकरी हो रही हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।
जिलाधिकारी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कौशाम्बी जिले के जिलाधिकारी ने अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस को अवैध प्लॉटिंग में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि, प्रशासन की निष्क्रियता के कारण भू-माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं और अवैध कॉलोनियों का विस्तार लगातार जारी है।
प्लॉटिंग से जुड़े नियम और प्रावधान
उत्तर प्रदेश में भूमि प्लॉटिंग और विकास के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
1. कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग (धारा 143)
यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करना चाहता है, तो उसे उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 143 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज़ चेंज) की अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना इस अनुमति के कृषि भूमि पर प्लॉटिंग या निर्माण कार्य अवैध माना जाता है, जिसके लिए तीन वर्ष तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है।
2. विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
कृषि भूमि पर प्लॉटिंग या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक है। यह नियम अवैध प्लॉटिंग और अनियोजित विकास को रोकने के लिए लागू किया गया है।
3. भूमि खरीद की सीमा
उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकता है। इससे अधिक भूमि खरीदने पर वह अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी। यह प्रावधान भूमि के समान वितरण और अतिक्रमण को रोकने के लिए लागू किया गया है।
पहले से चिन्हित भू-माफियाओं पर प्रशासन की नजर
कौशाम्बी जिले में भू-माफियाओं और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों के बीच साठगांठ के कारण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ चुके हैं। मंझनपुर मुख्यालय में अरबों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसमें प्रशासन की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है। हाल ही में, प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग में संलिप्त कुछ भू-माफियाओं की पहचान की है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।
जनपद में ओसा, समदा,भरवारी , अमहा , करारी , मंझनपुर चारों तरफ ,रोही , कादीपुर ससुर खदेरी नदी का किनारा भी , पाता, पतौना, मूरतगंज, धन्नी सकाढा, अषाढ़ा और पूरे जिले में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से चल रही है। समदा के आराजी नम्बर- 310 ,312 और 24 ग़ तथा भडे़सर, घना का पुरवा, बरैन का पुरवा, बिछौरा, आदि जगहों पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। समदा मे हिमाद्रि कोल्ड स्टोर के बगल में सरकारी नाला सहित प्लाटिंग हो चुकी है।
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