यूपी में वाहन के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखाय तो होगा जुर्माना, निर्देश जारी ।

यूपी में वाहन के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखाय तो होगा जुर्माना, निर्देश जारी । ए •के • फारूखी (रिपोर्टर) ज्ञानपुर, भदोही । उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जातिसूचक शब्दों को लिखने पर अब कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर परिवहन अधिकारी गाड़ी का चालान करके जुर्माना वसूलेंगे। इसके तहत पहली बार चालान होने

यूपी में वाहन के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखाय तो होगा जुर्माना, निर्देश जारी ।

ए •के • फारूखी  (रिपोर्टर)

ज्ञानपुर, भदोही ।

उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जातिसूचक शब्दों को लिखने पर अब कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर परिवहन अधिकारी गाड़ी का चालान करके जुर्माना वसूलेंगे। इसके तहत पहली बार चालान होने पर 500 रुपये और दोबारा चालान करने पर 1500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

यूपी सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वाहनों के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपर परिवहन आयुक्त ने आरटीओ और एआरटीओ प्रवर्तन को दिया आदेश । पहली बार में 500 और दोबारा पकड़े जाने पर होगा 1500 रुपये का जुर्माना होना तय कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में अब बाइक या कार पर जाति लिखने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। पकड़े जाने पर परिवहन अधिकारी गाड़ी का चालान करके जुर्माना वसूलेंगे। इस मामले में अपर परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्रा ने आरटीओ और एआरटीओ प्रवर्तन को आदेश जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईजीआरएस पर शिकायत की थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चल रहे हजारों वाहनों की नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने को सामाज के लिए खतरा बताया था। पीएमओ ने यह शिकायत यूपी सरकार को भेजी।

मालूम हो कि यूपी में बड़ी संख्या पर वाहनों पर लोगों ने ‘यादव’, ‘जाट’, ‘राजपूत’, ‘ब्राह्मण’, ‘क्षत्रिय’ समेत कई जातियां लिखा रखी हैं। हर्षल के पत्र के सुझाव और आईजी इसके बाद अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ने नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अफसरों की मानें तोअगर नंबर प्लेट गलत साइज और आंड़े तिरछे अंकों में मिली तो उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। जातिसूचक शब्द लिखाने वालों के पकड़े जाने पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार में 500 और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

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