Fasal Bima Yojana: हरियाणा में रबी फसलों का बीमा शुरू, 31 दिसंबर तक करा सकेंगे आवेदन
Fasal Bima Yojana: हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा शुरू कर दिया गया है। राज्य के किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी जैसी प्रमुख रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
बीमा कराने के बाद बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव जैसी आपदाओं से खड़ी फसल को नुकसान होने की स्थिति में क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। वहीं, यदि किसी गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम रहती है, तो उस गांव के सभी बीमित किसानों को क्लेम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर यदि खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को नुकसान होता है, तो भी क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा।
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ के दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक या सीएससी (जन सेवा केंद्र) पर संपर्क करना होगा।
यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें कट-ऑफ डेट से सात दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं, फसल परिवर्तन कराने वाले किसान 29 दिसंबर तक अपने बैंक में आवश्यक बदलाव दर्ज करवा सकते हैं।
नाममात्र प्रीमियम पर मिलेगा बीमा कवर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि और किसान द्वारा देय प्रीमियम इस प्रकार है—
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गेहूं: कुल बीमित राशि 32,523.80 रुपये, किसान अंश 487.86 रुपये
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चना: कुल बीमित राशि 15,986.31 रुपये, किसान अंश 239.79 रुपये
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जौ: कुल बीमित राशि 20,727.21 रुपये, किसान अंश 310.91 रुपये
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सरसों: कुल बीमित राशि 21,829.57 रुपये, किसान अंश 327.44 रुपये
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सूरजमुखी: कुल बीमित राशि 22,050.13 रुपये, किसान अंश 330.75 रुपये

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