सुल्तानपुर : पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

सुल्तानपुर :- जानलेवा हमले के आरोपी विशाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम विसावा थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर की जमानत फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जिला और सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर के यहां से कराई मंजूर।बताते चलें कि थाना बल्दीराय के पुलिस उप निरीक्षक विकास प्रभारी चौकी वल्लीपुर मय हमराही लंगडी बाजार तिराहा पर वाहन

सुल्तानपुर :-

जानलेवा हमले के आरोपी विशाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम विसावा थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर की जमानत फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जिला और सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर के यहां से कराई मंजूर।
बताते चलें कि थाना बल्दीराय के पुलिस उप निरीक्षक विकास प्रभारी चौकी वल्लीपुर मय हमराही लंगडी बाजार तिराहा पर वाहन चेकिंग में मौजूद थे। मुखबिर खास की सूचना पर काले रंग की मोटरसाइकिल से आता हुआ एक व्यक्ति को देखकर मुखबिर ने इशारा किया कि विशाल सिंह है। उस व्यक्ति के पास आने पर पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रुका तथा भागा तो पुलिस वालों ने पीछा किया जिससे विशाल सिंह ने अपनी कमर में रखे तमंचे से फायर कर दिया ।गोली कांस्टेबल पंकज कुमार के सिर के ऊपर से निकल गई । पुलिस वालों ने दबिश देकर विशाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।मामला जमानत हेतु जनपद न्यायाधीश के यहा विचाराधीन था ।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने नजीर वह तर्क देकर आरोपी के जमानत की मांग की जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के ऊपर बस्ती व अन्य जिलों में अभियुक्त का लंबा अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया परंतु अपने तर्कों से अभियोजन अदालत को संतुष्ट करने में असफल रहा नतीजतन उपलब्ध साक्ष्यों परिस्थितियों के आधार पर जिला और सत्र न्यायाधीश श्री संतोष राय ने आरोपी विशाल सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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