देश के कर्मचारियों को मानसिक तनाव से मुक्त करेगा ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’
आज की तेज़-रफ़्तार तकनीकी दुनिया में मानसिक तनाव एक सार्वभौमिक समस्या बन चुका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद हमारा सामाजिक और पारिवारिक जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक बोझिल और नीरस हो गया है। बच्चे हों या युवा, महिलाएँ हों या बुज़ुर्ग—हर किसी के जीवन में तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट स्पष्ट दिखाई देती है । स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पढ़ाई और प्रतियोगी माहौल का दबाव है, वहीं दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी लगातार बढ़ते कार्यभार से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से तीसरे दर्जे के कर्मचारी, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की रीढ़ हैं, सबसे अधिक मानसिक दवाब झेलते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी जब वे घर लौटते हैं, तो आराम की जगह उनके मोबाइल फोन पर लगातार निर्देश, संदेश और ‘अर्जेंट’ कार्यों की सूची उनका इंतज़ार करती मिलती है। वे घर में भी कार्य-तनाव से घिरे रहते हैं और सोते हुए भी अगले दिन के बोझ की चिंता से मुक्त नहीं हो पाते।
दुनिया के कई विकसित देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जिसमें कर्मचारियों के आराम और निजी समय की रक्षा करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कर्मचारियों को कार्यालयीन समय के बाद भी ड्यूटी का भार उठाना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी विभाग में आप नज़र डालें कर्मचारी दफ्तर बंद होने के बाद भी लगातार निर्देशों, संदेशों और ‘तत्काल कार्य’ के आदेशों से घिरे रहते हैं । यह कार्यप्रणाली लंबे समय से सरकारी तंत्र की एक अनकही परंपरा बन चुकी है, जिसमें नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संदेशों, फोन कॉल्स और निर्देशों के दबाव में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाज़ा तीसरे दर्जे के उन कर्मचारियों को उठाना पड़ता है जिन पर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की असली जिम्मेदारी होती है। परिणामस्वरूप वे मानसिक रूप से थके हुए, अवसादग्रस्त और लगातार तनाव में रहते हैं।
अब समय आ गया है कि देश के जनप्रतिनिधि इस वास्तविकता को समझें। यदि ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’ संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून का रूप ले लेता है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में नई ऊर्जा, संतुलन और मानसिक शांति का संचार करेगा। साथ ही यह स्वाभाविक रूप से सरकारी कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि करेगा । राष्ट्रीय आपदा या विशेष परिस्थितियों में यदि कर्मचारियों से अतिरिक्त समय तक काम लिया जाए, तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का स्पष्ट और कठोर नियम होना चाहिए। यह न सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि कार्यप्रणाली को अधिक मानवीय और व्यवस्थित बनाएगा । देश के कर्मचारियों की निगाहें अब संसद पर टिकी हैं। वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने माननीय सदस्य उनके इस महत्वपूर्ण अधिकार के समर्थन में खड़े होते हैं। उम्मीद है कि यह बिल जल्द ही कानून बनकर लागू होगा और देश के कर्मचारी वर्ग को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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