जिला मजिस्ट्रेट ने एक गुंडे को किया जिला बदर एवं 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त 

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प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है, ऐसे 01 व्यक्ति थाना फतनपुर ग्राम तुलैया का पुरवा मेडुआडीह के अमृत लाल पुत्र बुधई को जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। 
 
इसके अतिरिक्त जिला  मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना पट्टी ग्राम समोगरा के राजेश सिंह पुत्र लाल साहब सिंह के शस्त्र एसबीबीएल 12 बोर व ग्राम महोखरी के रवीन्द्र कुमार दूबे पुत्र स्व0 रामचन्द्र दूबे के शस्त्र एसबीबीएल 12 बोर तथा थाना देल्हूपुर ग्राम नूरपुर के आजाद अली पुत्र यार मोहम्मद के शस्त्र एसबीबीएल को निरस्त कर दिया है।

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