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भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप-जिलाधिकारी

राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है-जिलाधिकारी

अजित सिंह / राजेश तिवारी Picture
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 अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है, यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर,2021 के आदेशानुसार संशोधित किया गया और पाॅलिएस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गयी।

अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पाॅलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपड़े से बनाया गया हो। जनका का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये। भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई,2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग द्वितीय के पैरा 2.2 की धारा (xi) को धारा से प्रतिस्थापित किया गया। (xi) ‘जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है।

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राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई और ऊंचाई (चैड़ाई) का अनुपात 3: 2 होगा। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये। संहिता के भाग-तृतीय की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यों जैसे राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम,1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

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