पति को जहर देकर मारा, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद; कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
ब्यूरो प्रयागराज। अपर जिला कोर्ट कानपुर की न्यायाधीश नीलांजना ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद के साथ ही 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले की शहर भर में चर्चा है. इस पूरे मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी और होटल के मैनेजर की अहम गवाही मजबूत पक्ष साबित हुई।
अभियोजन के मुताबिक, किदवई नगर निवासी पुनीत शर्मा ने साल 2024 में नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि उनके इकलौते बेटे प्रतीक की शादी अयोध्या निवासी नेहा शर्मा से साल 2017 में हुई थी. बेटा मेडिकल स्टोर चलाता था।
6 मार्च 2024 को नेहा अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आई, लेकिन प्रतीक साथ में नहीं था. जब पिता को शक हुआ तो बेटे के नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद 16 मार्च 2024 को नेहा घर से बच्चों को लेकर निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी।
जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तो यह सामने आया नेहा ने अपने प्रेमी और प्रतीक के दोस्त आयुष के साथ मिलकर प्रतीक को जहर दे दिया था. नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में आरोपी नेहा और उसके प्रेमी आयुष को गिरफ्तार किया था।

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