पति को जहर देकर मारा, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद; कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया

Swatantra Prabhat Desk Picture
Published On

ब्यूरो प्रयागराज अपर जिला कोर्ट कानपुर की न्यायाधीश नीलांजना ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद के साथ ही 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले की शहर भर में चर्चा है. इस पूरे मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी और होटल के मैनेजर की अहम गवाही मजबूत पक्ष साबित हुई

इस मामले में मृतक की कक्षा दो में पढ़ने वाली बेटी अभिश्री का बयान टर्निंग प्वाइंट बना. उसने कोर्ट को बताया कि मम्मी और आयुष ने कुछ सफेद सा घोलकर पापा को पिलाया था.बेटी ने बताया कि लखनऊ के पास एक होटल में हम लोग 5 दिन रुके थे. पापा और आयुष रोज खाना लेने जाते थे. एक दिन आयुष और मम्मी ने सफेद रंग का कुछ घोलकर पापा को पिला दिया था. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एडमिट कराया गया

अभियोजन के मुताबिककिदवई नगर निवासी पुनीत शर्मा ने साल 2024 में नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि उनके इकलौते बेटे प्रतीक की शादी अयोध्या निवासी नेहा शर्मा से साल 2017 में हुई थी. बेटा मेडिकल स्टोर चलाता था

6 मार्च 2024 को नेहा अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आईलेकिन प्रतीक साथ में नहीं था. जब पिता को शक हुआ तो बेटे के नंबर पर कॉल कियालेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद 16 मार्च 2024 को नेहा घर से बच्चों को लेकर निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी

बलिया: सुनील हत्याकांड में 1 लाख का इनामी अजीत चौबे कोर्ट में सरेंडर Read More बलिया: सुनील हत्याकांड में 1 लाख का इनामी अजीत चौबे कोर्ट में सरेंडर

जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कीतो यह सामने आया नेहा ने अपने प्रेमी और प्रतीक के दोस्त आयुष के साथ मिलकर प्रतीक को जहर दे दिया था. नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में आरोपी नेहा और उसके प्रेमी आयुष को गिरफ्तार किया था

पूरे बेदुआ में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन Read More पूरे बेदुआ में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें