Haryana: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इस नई भर्ती को किया रद्द
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) के 255 पदों के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट की नौकरी के लिए जरूरी कानूनी कौशल कोई संबंधित नहीं है। इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेजों के विस्तृत ऑर्डर में कहा कि एग्जाम का सिलेबस, जिसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल थे। उसमें लॉ सब्जेक्ट की अनदेखी की गई है। ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। Haryana News
आया फैसला
जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने HPSC की तरफ से ADA के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में कानूनी विषयों को शामिल नहीं किया गया था। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इसे “मनमाना और तर्कहीन” बताया, क्योंकि नौकरी की प्रकृति के लिए कानूनी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, मगर परीक्षा में सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। यह निर्णय कई याचिकाओं के बाद आया है और 18 अक्टूबर 2025 को जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ ने इसे सुनाया है।

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