मुकदमे का नि:शुल्क समाधान: पूरे देश में 01जुलाई से 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान
वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, सामान्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे, बेदखली, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण
न्यायालय में लंबित प्रकरण को निस्तारण जोर
राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट)
संपूर्ण राष्ट्र में दिनांक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य है मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों जिनके समाधान की संभावना प्रबल हो उसमें मध्यस्थता कर उन वादों निस्तारण करना है।

Read More ग़ोला क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन, शराब व हरे पेड़ों की कटान पर भाजपा बूथ अध्यक्ष का बड़ा आरोपउक्त अभियान के संबंध में मंगलवार 8 जुलाई 2025 को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र राम सुलिन सिंह के निर्देशन में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सोनभद्र के साथ एक आवश्यक बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को मीडियेशन सेंटर में मीडियेशन हेतु संदर्भित करने का आग्रह किया गया।
वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, सामान्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे, वेदखली, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जाना है।
आम जनमानस उक्त अभियान का लाभ उठाकर संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मामले को चिन्हित कर मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण करवा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र राम सुलिन सिंह के आदेशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।

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