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राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात अखबार की एजेंसी के लिए नियम व शर्ते......

  1. एजेंसी अनुबंध के तहत स्वतंत्र प्रभात मीडिया तहसील स्तर पर एजेंसी जारी करता है।
  2. सम्पूर्ण तहसील से पत्रकारों के द्वारा भेजी गयी खबरों की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी तहसील प्रभारी की होगी
  3. स्वतंत्र प्रभात अखबार की कीमत 3 रुपये है लेकिन ये एजेंसी को मात्र 2.0 रुपये में दी जायेगी।
  4. तहसील की एजेंसी लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में 25,000 रुपये कंपनी एकाउंट में या कंपनी के नाम से चेक के द्वारा जमा करनी होगी।सिक्योरिटी मनी पर किसी प्रकार की बातचीत तब होगी, जब कंपनी द्वारा जारी किया गये अनुबंध पत्र की अवधि समाप्त हो जायेगी या संस्था से जुड़े हुए एक साल पूर्ण हो चुका हो l
  5. सम्पूर्ण तहसील से हर महीने कम से कम 5 हजार के विज्ञापन देनें की जिम्मेदारी तहसील प्रभारी के द्वारा नियुक्त किये गये विज्ञापन प्रभारी की होगी।
  6. सम्पूर्ण तहसील से प्रत्येक माह 5 हजार के ऊपर तहसील प्रभारी की पूरी टीम द्वारा आये हुए समस्त विज्ञापनों की आय का 40 प्रतिशत, एक से 15 दिन के अन्दर सीधे तहसील प्रभारी के खाते में कम्पनी के एकाउंट से ट्रांसफर कर दी जायेगी, लेकिन यह पुष्टि होने के बाद कि विज्ञापन का पूरा पैसा कंपनी के एकाउंट में जमा हो चुका है।
  7. विज्ञापन पर कमीशन की गणना प्रत्येक महीने के आधार पर या 30 दिन पूरा होने पर की जायेगी।
  8. अगर पूरे तहसील से मिनिमम 10 हजार रूपये तक विज्ञापन हर महीने संस्थान को नही प्राप्त होते है, तो 5 हजार रुपये या 5 हजार रुपये का विज्ञापन(जिस पर कोई कमीशन देय नहीं होगा) का भुगतान(कंपनी अकाउंट में) हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में करनें की जिम्मेदारी जिले के ब्यूरोचीफ की होगी
  9. तहसील प्रभारी को अपने सक्रिय बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक चेक जिस पर तहसील प्रभारी का सिर्फ हस्ताक्षर होगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
  10. प्रत्येक भुगतान कंपनी अपने खातें में चेक के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से सीधे अपने एकाउंट में लेने के लिए कटिबद्ध है अतः कंपनी कैश में कोई पेमेंट स्वीकार नहीं करती है।
  11. संस्थान के नाम का दुरुपयोग करने पर यथाशीघ्र ही संस्थान के द्वारा कर्यवाही की जायेगी।
  12. स्वतंत्र प्रभात मीडिया द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी पदाधिकारी अगर अवैध वसूली या अन्य किसी अवैध गतिविधि में सम्मिलित हुआ सबूत के साथ पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता संस्थान के द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
  13. यह अनुबंध केवल एक साल के लिए मान्य होगा। प्रत्येक नये साल पर बिना किसी शुल्क के यह लेटर पुनः जारी करके अनुबंध को आगे बढ़ा लिया जायेगा
  14. किसी भी वाद-विवाद के निपटारे का निर्णय लखनऊ कोर्ट में होगा।

जिले में दैनिक स्वतंत्र प्रभात की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठाने वाले पदाधिकारी के लिए नियम व शर्ते

  1. स्वतंत्र प्रभात के द्वारा नियुक्त किया गया जिला ‘ ब्यूरोचीफ ’ अपने संपूर्ण जिले का प्रमुख होगा।
  2. सम्पूर्ण जिले में पत्रकार,मार्केटिंग,और समस्त पद की नियुक्ति संस्थान, ब्यूरोचीफ की सहमति से करेगा।और साथ ही इन सभी पदों पर ‘अपने जिले में, नियुक्ति करने का पूरा अधिकार ब्यूरोचीफ को प्राप्त होगा।
  3. जिले के सूचना विभाग कार्यालय में डेली अखबार की प्रति पहुँचाने की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ की होगी
  4. सम्पूर्ण जिले के पत्रकारो के द्वारा भेजी गयी खबरों की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ की होगी।
  5. जिले की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले जिला ब्यूरोचीफ को सिक्योरिटी मनी के रूप में 50,000 रुपये कंपनी एकाउंट में या कंपनी के नाम से चेक के द्वारा जमा करनी होगी।और साथ ही कम से कम 6 महीनें अखबार की प्रति जिले में पहुंचनी अनिवार्य होगी।सिक्योरिटी मनी पर किसी प्रकार की बातचीत तब होगी जब कंपनी द्वारा जारी किये गये अथार्टी लेटर की अवधि समाप्त हो जायेगी। या संस्था से जुड़े हुए एक साल पूर्ण हो चुका हो।
  6. सम्पूर्ण जिले से हर महीने कम से कम 10 हजार के विज्ञापन देनें की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ के द्वारा नियुक्त किये गये विज्ञापन प्रभारी की होगी।
  7. सम्पूर्ण जिले से पाँच हजार के ऊपर ब्यूरोचीफ की पूरी टीम द्वारा आये हुए समस्त विज्ञापनों की आय का 40 प्रतिशत, एक से 15 दिन के अन्दर सीधे जिला ब्यूरोचीफ के खाते में कम्पनी के एकाउंट से ट्रांसफर कर दी जायेगी, लेकिन यह पुष्टि होने के बाद कि विज्ञापन का पूरा पैसा कंपनी के एकाउंट में जमा हो चुका है।
  8. विज्ञापन पर कमीशन की गणना प्रत्येक महीने के आधार पर या 30 दिन पूरा होने पर की जायेगी।
  9. अगर पूरे जिले से मिनिमम 10 हजार रूपये तक विज्ञापन हर महीने संस्थान को नही प्राप्त होते है, तो 5 हजार रुपये या 5 हजार रुपये का विज्ञापन(जिस पर कोई कमीशन देय नहीं होगा) तथा अखबार की पर प्रति 1 रु0 50 पैसे के मूल्य के हिसाब से भुगतान(कंपनी अकाउंट में) हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में करनें की जिम्मेदारी जिले के ब्यूरोचीफ की होगी।
  10. जिले के ब्यूरो चीफ को अपने सक्रिय बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक चेक जिस पर जिले के ब्यूरो का सिर्फ हस्ताक्षर होगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
  11. अखबार का मूल्य 3 रुपये है, लेकिन जिले के ब्यूरोचीफ को मात्र 2.0 रुपये  का भुगतान करना होगा
  12. प्रत्येक भुगतान कंपनी अपने खातें में चेक के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से सीधे अपने एकाउंट में लेने के लिए कटिबद्ध है अतः कंपनी कैश में कोई पेमेंट स्वीकार नहीं करती है।
  13. संस्थान के नाम का दुरुपयोग करने पर यथाशीघ्र ही संस्थान के द्वारा कर्यवाही की जायेगी।
  14. स्वतंत्र प्रभात मीडिया द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी पदाधिकारी अगर अवैध वसूली या अन्य किसी अवैध गतिविधि में सम्मिलित हुआ सबूत के साथ पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता संस्थान के द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुबंध केवल एक साल के लिए मान्य होगा। प्रत्येक नये साल पर बिना किसी शुल्क के यह लेटर पुनः जारी करके अनुबंध को आगे बढ़ा लिया जायेगा।
  15. किसी भी वाद-विवाद के निपटारे का निर्णय लखनऊ कोर्ट में होगा।

स्वतंत्र प्रभात चैनल में पत्रकार बनने व माइक आइडी प्राप्त करने के लिए नियम व शर्ते

  1. स्वतंत्र प्रभात तेजी से बढ़ता दैनिक हिंदी अखबार और आनलाइन चैनल है। हमारे चैनल पार्टनर में जिओ चैनल, यूसी न्यूज,डेली हंट,ओपेरा न्यूज आदि अतंर्राष्ट्रीय चैनल है आपकी वीडियों स्वतंत्र प्रभात के साथ-साथ इन सभी चैनलों में भी चलती है।
  2. सम्पूर्ण जिले से पत्रकारों के द्वारा भेजी गयी वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी उसी पत्रकार की होगी जिसने वह वीडियों भेजी हो।
  3. चैनल की जिम्मेदारी उठानें वाले और माइक आईडी लेने वाले पत्रकार को सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये कंपनी एकाउंट में या कंपनी के नाम से चेक के द्वारा जमा करनी होगी।सिक्योरिटी मनी पर किसी प्रकार की बातचीत तब होगी जब कंपनी द्वारा जारी किये गये अथार्टी लेटर की अवधि समाप्त हो जायेगी। या संस्था से जुड़े हुए एक साल पूर्ण हो चुका हो।
  4. सम्पूर्ण जिले से हर महीने कम से कम 5 हजार के विज्ञापन देना अनिवार्य होगा।
  5. सम्पूर्ण जिले से प्रत्येक माह 3 हजार के ऊपर आये हुए समस्त विज्ञापनों की आय का 40 प्रतिशत, एक से 15 दिन के अन्दर आपके खाते में कम्पनी के एकाउंट से ट्रांसफर कर दी जायेगी, लेकिन यह पुष्टि होने के बाद कि विज्ञापन का पूरा पैसा कंपनी के एकाउंट में जमा हो चुका है।
  6. विज्ञापन पर कमीशन की गणना प्रत्येक महीने के आधार पर या 30 दिन पूरा होने पर की जायेगी।
  7. अगर पूरे जिले से मिनिमम 5 हजार रूपये तक विज्ञापन हर महीने संस्थान को नही प्राप्त होते है, तो 3 हजार रुपये या 3 हजार रुपये का विज्ञापन(जिस पर कोई कमीशन देय नहीं होगा) का भुगतान(कंपनी अकाउंट में) हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में करनें की जिम्मेदारी आपकी होगी।
  8. आपको अपने सक्रिय बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक चेक जिस पर आपका सिर्फ हस्ताक्षर होगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
  9. प्रत्येक भुगतान कंपनी अपने खातें में चेक के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से सीधे अपने एकाउंट में लेने के लिए कटिबद्ध है अतः कंपनी कैश में कोई पेमेंट स्वीकार नहीं करती है।
  10. संस्थान के नाम का दुरुपयोग करने पर यथाशीघ्र ही संस्थान के द्वारा कर्यवाही की जायेगी।
  11. स्वतंत्र प्रभात मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी पदाधिकारी अगर अवैध वसूली या अन्य किसी अवैध गतिविधि में सम्मिलित हुआ सबूत के साथ पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता संस्थान के द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
  12. यह अनुबंध केवल एक साल के लिए मान्य होगा। प्रत्येक नये साल पर बिना किसी शुल्क के यह लेटर पुनः जारी करके अनुबंध को आगे बढ़ा लिया जायेगा
  13. किसी भी वाद-विवाद के निपटारे का निर्णय लखनऊ कोर्ट में होगा।

जिले में स्वतंत्र प्रभात पत्रिका की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठाने वाले पदाधिकारी के लिए नियम व शर्ते

  1. स्वतंत्र प्रभात के द्वारा नियुक्त किया गया जिला ‘ ब्यूरोचीफ ’ अपने संपूर्ण जिले का प्रमुख होगा।
  2. सम्पूर्ण जिले में पत्रकार,मार्केटिंग,और समस्त पद की नियुक्ति संस्थान, ब्यूरोचीफ की सहमति से करेगा।और साथ ही इन सभी पदों पर ‘अपने जिले में, नियुक्ति करने का पूरा अधिकार ब्यूरोचीफ को प्राप्त होगा।
  3. जिले के सूचना विभाग कार्यालय में प्रत्येक महीने मैगजीन की प्रति पहुँचाने की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ की होगी।
  4. सम्पूर्ण जिले के पत्रकारो के द्वारा भेजी गयी खबरों की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ की होगी।
  5. जिले की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले जिला ब्यूरोचीफ को सिक्योरिटी मनी के रूप में 30,000 रुपये कंपनी एकाउंट में या कंपनी के नाम से चेक के द्वारा जमा करनी होगी।और साथ ही कम से कम 6 महीनें मैगजीन की प्रति जिले में पहुंचानी अनिवार्य होगी।सिक्योरिटी मनी पर किसी प्रकार की बातचीत तब होगी जब कंपनी द्वारा जारी किये गये अथार्टी लेटर की अवधि समाप्त हो जायेगी। या संस्था से जुड़े हुए एक साल पूर्ण हो चुका हो।
  6. सम्पूर्ण जिले से हर महीने कम से कम 10 हजार के विज्ञापन देनें की जिम्मेदारी जिला ब्यूरोचीफ के द्वारा नियुक्त किये गये विज्ञापन प्रभारी की होगी।
  7. सम्पूर्ण जिले से पाँच हजार के ऊपर ब्यूरोचीफ की पूरी टीम द्वारा आये हुए समस्त विज्ञापनों की आय का 40 प्रतिशत, एक से 15 दिन के अन्दर सीधे जिला ब्यूरोचीफ के खाते में कम्पनी के एकाउंट से ट्रांसफर कर दी जायेगी, लेकिन यह पुष्टि होने के बाद कि विज्ञापन का पूरा पैसा कंपनी के एकाउंट में जमा हो चुका है।
  8. विज्ञापन पर कमीशन की गणना प्रत्येक महीने के आधार पर या 30 दिन पूरा होने पर की जायेगी।
  9. अगर पूरे जिले से मिनिमम 10 हजार रूपये तक विग्यापन हर महीने संस्थान को नही प्राप्त होते है, तो 5 हजार रुपये या 5 हजार रुपये का विज्ञापन(जिस पर कोई कमीशन देय नहीं होगा) तथा पत्रिका की पर प्रति 50 रुपये के मूल्य के हिसाब से भुगतान(कंपनी अकाउंट में) हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में करनें की जिम्मेदारी जिले के ब्यूरोचीफ की होगी।
  10. जिले के ब्यूरो चीफ को अपने सक्रिय बैंक अकाउंट का एक ब्लैंक चेक जिस पर जिले के ब्यूरो का सिर्फ हस्ताक्षर होगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
  11. पत्रिका का मूल्य 50 रुपये है, लेकिन जिले के ब्यूरोचीफ को मात्र 45 रुपये का भुगतान करना होगा
  12. प्रत्येक भुगतान कंपनी अपने खातें में चेक के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से सीधे अपने एकाउंट में लेने के लिए कटिबद्ध है अतः कंपनी कैश में कोई पेमेंट स्वीकार नहीं करती है।
  13. संस्थान के नाम का दुरुपयोग करने पर यथाशीघ्र ही संस्थान के द्वारा कर्यवाही की जायेगी।
  14. स्वतंत्र प्रभात मीडिया द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी पदाधिकारी अगर अवैध वसूली या अन्य किसी अवैध गतिविधि में सम्मिलित हुआ सबूत के साथ पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता संस्थान के द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
  15. यह अनुबंध केवल एक साल के लिए मान्य होगा। प्रत्येक नये साल पर बिना किसी शुल्क के यह लेटर पुनः जारी करके अनुबंध को आगे बढ़ा लिया जायेगा
  16. किसी भी वाद-विवाद के निपटारे का निर्णय लखनऊ कोर्ट में होगा।


स्वतंत्र प्रभात राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार में संवाददाता के पद पर काम करने के लिए कुछ नियम व शर्तें।

  1. स्वतंत्र प्रभात तेजी से बढ़ने वाला राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार है।आप हमारी खबरें यूसी न्यूज,गूगल न्यूज,डेलीहंट और ओपेरा आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर देख और पढ़ सकते है। जिसमें आप जुड़ कर समाज के दबे कुचले और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति की आवाज को सरकार और सरकारी तंत्र तक पहुंचा सकते है।और उनकी सच्ची सेवा कर सकते है
  2. स्वतंत्र प्रभात में जुड़ने के लिए संस्थान एक भी पैसा नहीं लेती है।ये बिल्कुल मुफ्त होता है।
  3. आपको हमसे जुड़ने के लिए 3 महीने तक डेली 10 खबरे हमारी वेबसाइट news@swatantraprabhat.com पर भेजना होगा। आपकी खबरे चेक की जायेगी।उसके बाद आपको हम निःशुल्क संस्थान की तरफ आई कार्ड जारी कर के आपको स्वतंत्र प्रभात का पत्रकार नियुक्त कर देंगे।
  4. अगर आप खबरें नहीं भेज सकते है तो आपको विज्ञापन के लिए काम करना अनिवार्य होगा जिसके लिए 5000 रुपये एडवांस में कंपनी अकाउंट में जमा करना होगा। जिसका विज्ञापन आप 6 महीने में कभी भी निकलवा सकते है।
  5. जिन रिपोर्टरो का 5000 रूपया एडवांस में कंपनी में विज्ञापन के रूप में जमा हो जायेगा वो अपना विज्ञापन फेस्टिवल के अलावा किसी भी मौके पर लगवा सकते है।जिसका उन्हे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
  6. किसी भी वाद-विवाद के निपटारे का निर्णय लखनऊ कोर्ट में होगा।

 


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