कुख्यात कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, पिता भोला प्रसाद पिट एनडीपीएस एक्ट में 1 वर्ष के लिए निरुद्ध  

सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर शासन की मुहर, नशा कारीबारियों में हड़कंप  

राजेश तिवारी Picture
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सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अभियुक्तों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निवारित करने हेतु एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है।उक्त क्रम में कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध चल रही सतत कार्यवाही के तहत उसके पिता भोला प्रसाद पुत्र स्व0 राम दयाल निवासी ए-9/24J, कायस्थ टोला प्रहलादघाट, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी के विरुद्ध एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश पारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी द्वारा निरोधादेश दिनांक 15.04.2026 से एक वर्ष के लिए प्रभावी किया गया है।अभियुक्त भोला प्रसाद मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन एवं काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है। जांच में पाया गया कि फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, जो एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से देश के बाहर तक संचालित थी।

उक्त निरोधादेश के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। यह कार्यवाही उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की वैधानिक कार्रवाई के अतिरिक्त की गई है।उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शुभम जायसवाल द्वारा अपने पिता भोला प्रसाद की प्रोपराइटरशिप में फर्जी फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से एबाट कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त कर उसे नशाखोरी हेतु अवैध रूप से बांग्लादेश तक डायवर्ट किया गया, जिससे अवैध रूप से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

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