बंगालः 21/27 अप्रैल से पहले ट्रिब्यूनल से अपील मंजूर हो जाने पर बाहर किए गए लोगों को वोट देने की इजाज़त- सुप्रीम कोर्ट

ऐसे अपीलीय आदेशों को एक सप्लीमेंट्री संशोधित वोटर लिस्ट जारी करके लागू किया जाएगा

Swatantra Prabhat UP Picture
Published On

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि नाम हटाने के खिलाफ जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा, वे लोग बंगाल चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 34 लाख से ज्यादा लंबित अपीलों को देखते हुए स्पष्ट समयसीमा तय की है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने से वंचित न रहे।
 
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह एक सप्लीमेंट्री संशोधित वोटर लिस्ट जारी करे, जिसमें उन वोटरों को शामिल किया जाए जिनकी अपीलें, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के खिलाफ, तय कट-ऑफ तारीखों से पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंज़ूर कर ली जाती हैं, ताकि वे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के आने वाले चरणों में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। 
 
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन अपीलकर्ताओं की अपीलें, वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने के खिलाफ 21 अप्रैल (पहले चरण के लिए) या 27 अप्रैल (दूसरे चरण के लिए) से पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंज़ूर कर ली जाती हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे संबंधित मतदान की तारीखों - 23 अप्रैल (पहले चरण के लिए) और 29 अप्रैल (दूसरे चरण के लिए) को अपना वोट डाल सकें।
 
कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा कोई अपील मंज़ूर कर ली जाती है और किसी को शामिल करने या बाहर करने का कोई पक्का निर्देश जारी किया जाता है तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य में 23 अप्रैल या 29 अप्रैल को मतदान शुरू होने से पहले ठीक से लागू किया जाएगा। 
 
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा: "इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ECI को निर्देश देते हैं कि, जहां भी अपीलीय ट्रिब्यूनल 21.04.2026 या 27.04.2026 तक (जैसा भी मामला हो) अपीलों पर फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ऐसे अपीलीय आदेशों को एक सप्लीमेंट्री संशोधित वोटर लिस्ट जारी करके लागू किया जाएगा। वोट देने के अधिकार से संबंधित सभी ज़रूरी नतीजे सामने आएंगे।"
 
पीठ ने आगे साफ किया कि वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने के खिलाफ सिर्फ अपील दायर करने से ही किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। "हालांकि, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर किए गए लोगों द्वारा अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने दायर की गई अपीलों के सिर्फ लंबित होने से ही उन्हें अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा।" 
 
यह आदेश पश्चिम बंगाल एसआईआर  मामलों में पारित किया गया, जिसकी सुनवाई सोमवार (13 अप्रैल) को हुई। हालांकि, यह आदेश आज दोपहर अपलोड किया गया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुज़ारिश की थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों की अपीलें मंज़ूर हो जाती हैं, उन्हें वोट देने की इजाज़त दी जाए। चुनाव आयोग ने पहले 9 अप्रैल को पहले चरण के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को फ्रीज़ कर दिया। ।

About The Author

Post Comments

Comments