बुजुर्ग महिला हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद

लालच में की गई निर्मम हत्या पर अदालत का सख्त फैसला

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ब्यूरो प्रयागराज। जनपद में वर्ष 2021 में हुए सनसनीखेज बुजुर्ग महिला हत्याकांड में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी धीरज गुप्ता और रिंकू जायसवाल उर्फ कचौड़ी को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में उम्रकैद के साथ दंडित किया।यह मामला अगस्त 2021 का है, जब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को लालच का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने पहले महिला का विश्वास जीता और फिर करीब 4.5 लाख रुपये व गहनों की ठगी की। इसके बाद अपने अपराध को छिपाने के लिए महिला की हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को सोरांव क्षेत्र में जमीन में दफनाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया, ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया।जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर संदिग्धों तक पहुंच बनाई। कड़ी पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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