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Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये
Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।
अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News
अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।
विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
Read More Haryana: हरियाणा में HCS अधिकारियों को भरनी होगी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न, ये है लास्ट तारीखअनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News
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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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