नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास से सनसनी, बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

कोन क्षेत्र में मचा हड़कंप, पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म

अजित सिंह / राजेश तिवारी Picture
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ब्यूरो रिपोर्ट 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जनपद के कोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला सुरक्षा को ठेंगा दिखाने वाला एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को रास्ते से जबरन अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवक उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर सुनसान जंगल की ओर ले गए।

वहां आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने और मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और तत्काल कोन पुलिस को सूचित कर उसे कानून के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी शरारती किस्म के हैं और अक्सर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं।

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प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर दो युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मुख्य अभियुक्त मुस्तफ़ा राज, पुत्र साहिदा हुसैन (निवासी: देवाटन) कानूनी धाराएं 319(2), 318(4), 137(2), 87, 76, 351(2) BNS एवं 7/8 पोक्सो एक्ट।

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इस घटना के बाद से गांव और आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रभारी निरीक्षक ने आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन विवेचना की जा रही है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।महिला सुरक्षा और नाबालिगों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के बीच इस घटना ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब साक्ष्यों के संकलन और दूसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी है ताकि जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।

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