Sapna Choudhary: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Sandeep Kumar  Picture
Published On

Sapna Choudhary: हरियाणवी डांसर और कलाकार सपना चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण (Renewal) के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले लखनऊ की ट्रायल कोर्ट ने सपना को एनओसी देने से इनकार कर दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने क्यों किया था इनकार

ट्रायल कोर्ट का कहना था कि सपना चौधरी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे कब, कहां और किस उद्देश्य से विदेश यात्रा करना चाहती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब यात्रा से जुड़ा कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया है, तो एनओसी जारी नहीं की जा सकती, हालांकि सपना के विदेश जाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

सपना चौधरी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए साफ कहा कि “पासपोर्ट जारी करना और बिना अनुमति देश छोड़ना, ये दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं। केवल आगामी यात्रा से जुड़े दस्तावेज न देने के आधार पर पासपोर्ट के लिए एनओसी रोकी नहीं जा सकती। पासपोर्ट जारी न करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

2018 के धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है विवाद

गौरतलब है कि सपना चौधरी के खिलाफ वर्ष 2018 में लखनऊ में एक शो रद्द होने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला फिलहाल लखनऊ की ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। इसी केस के चलते पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए उन्हें अदालत से एनओसी लेनी थी।

Haryana: हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला Read More Haryana: हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

“मैं दो बच्चों की मां हूं, देश छोड़कर भागने का सवाल नहीं”

सुनवाई के दौरान सपना चौधरी की ओर से दलील दी गई कि वे दो बच्चों की मां हैं, भारत में उनकी संपत्ति है और उनका पूरा परिवार व करियर यहीं है। ऐसे में उनके देश छोड़कर भागने की कोई संभावना नहीं है। पहले इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब एनओसी जारी करने का आदेश दे दिया है।

Haryana: हरियाणा के हिसार में इनकम टैक्स विभाग की रेड, जानें पूरा मामला Read More Haryana: हरियाणा के हिसार में इनकम टैक्स विभाग की रेड, जानें पूरा मामला

About The Author

Sandeep Kumar  Picture

imskarwasra@gmail.com

संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें