Haryana: हरियाणा सरकार इन लोगों को देगी भूमि का मालिकाना हक, ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे आधार
विधि एवं विधायी विभाग ने ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन एवं समाधान) अध्यादेश’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रस्ताव 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ था, जिसके बाद इसे राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की। इस अध्यादेश का उद्देश्य कब्जाधारकों के वास्तविक स्वामित्व की पहचान कर उसे दस्तावेजी रूप देना और संपत्ति विवादों को कानूनी ढांचे में सुलझाना है।
सरकार के अनुसार ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रत्येक इकाई की सीमाओं, क्षेत्रफल और संरचनाओं का अत्यंत सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यह रिकॉर्ड सरकारी अभिलेखों में प्रमाणिक दस्तावेज माना जाएगा। उसके बाद जिन व्यक्तियों का स्वामित्व स्पष्ट होगा, उन्हें उनकी भूमि का आधिकारिक मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाएगा।
इस कदम को ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि वैधानिक स्वामित्व मिलने से गांवों में योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी, भूमि का मूल्य बढ़ेगा और नागरिक सुविधाओं का विस्तार आसान होगा। इसके साथ ही वर्षों से लंबित पड़े अनेक भूमि विवादों का समाधान भी संभव होगा, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब तक आबादी देह क्षेत्र की भूमि किसी एक व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती थी, जिसके कारण सरकारी प्रमाण-पत्र, बैंक लोन और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग और राजस्व विभाग की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद अब ग्रामीणों को उनका वैध हक सुनिश्चित किया जाएगा।

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