उन्नाव जिला पूर्ति अधिकारी उन्नाव ने जनपद उन्नाव के समस्त कार्ड धारकों अन्त्योदय पात्र गृहस्थी को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह फरवरी 2022 के सापेक्ष प्रथम चरण में होने वाला वितरण 02 फरवरी 2022 से प्रारम्भ होकर 15 फरवरी 2022 तक सम्पन्न होगा, जिसमें चना, खाद्य तेल एवं आयोडाइज्ड नमक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनो कार्डो पर 01 किलो/01 ली. प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरित कराया जायेगा तथा खाद्यान्न के सम्बन्ध में अन्त्योदय योजना हेतु 20 किलो गेहॅू व 15 किलो चावल प्रति कार्ड की दर से व पात्र गृहस्थी योजना में 03 किलो गेहू व 02 किलो चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाॅक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नही किये जायेगें। वितरण की अन्तिम तिथि 15 फरवरी 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर साबुन पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाएगा और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज दूरी रखी जाए।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी उपरोक्तानुसार खाद्यान्न उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर लें। यह भी बताया कि खाद्यान्न गोदाम बाॅगरमऊ से सम्बद्ध उचित दर दुकानों पर पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 02 किग्रा. गेेहॅू, 02 किग्रा. चावल व 01 किग्रा. मक्के का वितरण उचित दर विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा।