परिवहन आयुक्त द्वारा प्रैशर हार्न, मोडिफाइड साइलेंसर व हूटर के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश
परिवहन आयुक्त उ.प्र. एवं शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करवाते हुए मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर परिवर्तन किया जाता है
कानपुर। परिवहन आयुक्त उ.प्र. एवं शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करवाते हुए मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर परिवर्तन किया जाता है तथा सार्वजानिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने अथवा चलाने देने पर सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध मोटरयानअधिनियम, 1988 की धारा 190 ( 2 ) के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं ।
साथ ही परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ - लखनऊ में दायर पीआईएल में पारित आदेश दिनांक 2.4.2026 के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 7.5.2026 से 13.05.2026 तक विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।
जिसके क्रम में आज दिनांक 8.05.2026 को धारा 190 ( 2 ) के अन्तर्गत जनपद के प्रवर्तन
अधिकारियों द्वारा 19 वाहनों के विरूद्ध चालान एवं 3 वाहन के विरूद्ध बन्द की कार्यवाही की गयी । माह अप्रैल में दिनांक 1.4.2026 से 30.4.2026 तक उक्त अभियोग में कुल 92 वाहनों के विरूद्ध चालान की कार्यवाही करते हुए सन्दर्भित अभियोग में प्रयुक्त 6 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के विरूद्ध भी निलम्बन /निरस्त की कार्यवाही की गयी है । साथ ही शासन द्वारा प्रयुक्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त कार्यवाही निरन्तर की जाती रहेगी ।


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