कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, 10 साल की सजा निलंबित करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, 10 साल की सजा निलंबित करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी 2026) को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा, "राहत देने के लिए कोई आधार नहीं है। सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है।"न्यायाधीश ने कहा कि सेंगर ने हालांकि लंबा समय जेल में बिताया हैलेकिन देरी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकतीक्योंकि यह आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सजा के खिलाफ कई अपील दायर की थीं।

मामले की सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख तय करते हुए अदालत ने कहा, "अगर अपील पर तेजी से सुनवाई होती है तो मकसद पूरा हो जाएगा।"

निचली अदालत ने 13 मार्च2020 को सेंगर को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की सजा सुनाई थी।अदालत ने कहा था कि एक परिवार के ‘‘इकलौते कमाने वाले’’ की मौत के लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती।

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अदालत ने बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में संलिप्तता के लिए सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल की सजा सुनाई थी।

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बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और नौ अप्रैल2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण किया था और उसके साथ बलात्कार किया था।।

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