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सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में फार्मासिस्ट के 2,473 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ज़रूरी योग्यता, यानी फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं है।
कोर्ट ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य को अपने स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर सार्वजनिक पदों के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता तय करने का अधिकार देती है। इसलिए यह लगातार माना गया है कि क्वालिफिकेशन की प्रासंगिकता और उपयुक्तता तय करना एम्प्लॉयर का काम है। भर्ती के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अगर कोई हो, तो सिर्फ़ कानूनी क्षमता, मनमानी या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच तक सीमित है।
कोर्ट सर्विस नियमों को दोबारा नहीं लिख सकते, क्वालिफिकेशन की बराबरी तय नहीं कर सकते, या एम्प्लॉयर के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा किसी सरकारी पद के लिए न्यूनतम पात्रता की ज़रूरतों को तय करने में राज्य की समझदारी या नीति पर सवाल उठाने तक नहीं फैलता है।"
कोर्ट ने आगे कहा, "क्वालिफिकेशन किसी संस्थान, उद्योग या प्रतिष्ठान की ज़रूरतों और हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं, जैसा भी मामला हो। इसी तरह किसी क्वालिफिकेशन की बराबरी एक ऐसा मामला नहीं है, जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करके तय किया जा सके। कोई खास क्वालिफिकेशन बराबर मानी जानी चाहिए या नहीं, यह राज्य को, भर्ती करने वाली अथॉरिटी के तौर पर तय करना है। ऐसी क्वालिफिकेशन तय करने की उपयुक्तता, सलाह या उपयोगिता का आकलन कोर्ट के दखल की गारंटी नहीं देता, जब तक कि उन्हें गलत साबित न किया जाए। हालांकि, साथ ही, एम्प्लॉयर पदों के लिए क्वालिफिकेशन तय करने में मनमानी नहीं कर सकता है।"
कोर्ट ने कहा, "एक स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन का मतलब दूसरी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा, डिग्री धारकों की तुलना में डिप्लोमा धारकों के पास रोज़गार के सीमित अवसर होते हैं। इस प्रकार, नियुक्ति के लिए डिप्लोमा को एक आवश्यक क्वालिफिकेशन बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
राज्य ने बस पंजीकृत फार्मासिस्टों के बड़े समूह में से उन उम्मीदवारों के एक छोटे समूह की पहचान की है जिन्हें वह एक खास उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मानता है।" तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और निर्देश दिया गया कि भर्ती अभियान सख्ती से फार्मेसी में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आगे बढ़ाया जाए।

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