पडरौना : धोखाधड़ी मामला!   राज परिवार की जमीन हड़पने के मामले में 9 पर मुकदमा दर्ज

पडरौना : धोखाधड़ी मामला!   राज परिवार की जमीन हड़पने के मामले में 9 पर मुकदमा दर्ज

कुशीनगर। राज परिवार की कृषि भूमि हड़पने के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी व कूटरचित दस्तावेजों के प्रयोग समेत बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता शरद कुमारी की तहरीर पर दर्ज केस के अनुसार, पडरौना तहसील के ग्राम जंगल बेलवा स्थित आराजी संख्या 604, रकबा 5.3140 हेक्टेयर भूमि उनकी स्वामित्व की है, जो वर्ष 2001 में सक्षम प्राधिकारी के अंतिम सीलिंग आदेश के तहत ‘चॉइस लैंड’ के रूप में मिली थी और आज तक राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है। आरोप है कि उनकी वृद्धावस्था व अस्वस्थता का लाभ उठाकर आरोपियों ने पहले अवैध कब्जा किया और फिर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 28 सितंबर 2025 को फर्जी पंजीकृत विक्रय विलेख तैयार कर लिया, जबकि जमीन बेचने का उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं था।
पुलिस के अनुसार, इस साजिश में गवाहों व सहयोगियों की भी भूमिका रही है। मामले में सुरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, मीरा पांडेय, बबीता सिंह, सुनीता सिंह, सत्येंद्र यादव, धनंजय पांडेय, पारसनाथ सहित नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने राजस्व अभिलेख, सीलिंग आदेश, पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज और कथित विक्रय विलेख की जांच शुरू कर दी है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालयों से रिकॉर्ड तलब कर आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जाएगी।

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत
नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में बड़ा फैसला...

Online Channel