चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के 'विशेष पुनरीक्षण’ का आदेश दिया, एसआईआर से होगा अलग, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

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स्वतंत्र प्रभात

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची के 'विशेष पुनरीक्षणका आदेश दिया। इसके तहत राज्य की अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। असम में विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) केरलपुडुचेरीतमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआर) से अलग है। असम मेंमतदाताओं को न तो कोई गणना फॉर्म भरना होगा और न ही कोई दस्तावेज़ जमा करना होगा। जिस पर सवाल उठ रहे हैं।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसारएक जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण करने की पात्रता तिथि होगी। अधिकारियों के अनुसारविशेष पुनरीक्षणमतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच की प्रक्रिया है।

एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, "यह एक तरह से विशेष सारांश पुनरीक्षण का उन्नत रूप है… इसमें गणना फॉर्म भरवाने की बजायबूथ-स्तर के अधिकारी पहले से भरे हुए रजिस्टर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे।” कार्यक्रम के अनुसारघर-घर जाकर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

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चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़गोवागुजरातकेरलमध्य प्रदेशराजस्थानतमिलनाडुउत्तर प्रदेशपश्चिम बंगालपुडुचेरीअंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का पिछले महीने आदेश दिया था। इनमें से तमिलनाडुपुडुचेरीकेरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं।

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