बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं

उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है।


देवरिया। उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नही की जायेगी।

About The Author: Swatantra Prabhat