बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं
On
उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है।
देवरिया। उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर 342-बरहज ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नियुक्त निर्वाचन एजेण्ट तथा अभ्यर्थियों द्वारा मतदान के दिन नियुक्त किये जाने वाले एजेन्ट को अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए डबल डोज वैक्सीनेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिना डबल डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के कोई भी अभ्यर्थिता स्वीकार नही की जायेगी।
Tags:
About The Author
स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।
Related Posts
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार
12 Dec 2025
12 Dec 2025
11 Dec 2025
Post Comment
आपका शहर
10 Dec 2025 20:28:56
Kal Ka Mausam: उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार...
अंतर्राष्ट्रीय
28 Nov 2025 18:35:50
International Desk तिब्बती बौद्ध समुदाय की स्वतंत्रता और दलाई लामा के उत्तराधिकार पर चीन के कथित हस्तक्षेप के बढ़ते विवाद...

Comment List