पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

राजेश तिवारी Picture
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

 सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन, पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप न्यायालय (एएसजे/एससी-एसटी एक्ट, सोनभद्र) द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है।

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प्रकरण का विवरण-थाना करमा, जनपद सोनभद्र मु0अ0सं0: 48/2021, एस0टी0 नं0: 259/2021, धारा: 376, 504, 506 भादवि0 व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट अभियुक्त धनेश उर्फ स्टेन्डर पटेल पुत्र राज कुमार उर्फ राजा पटेल निवासी खैरपुर (सिरसिया ठकुराई), थाना करमा, जनपद सोनभद्र को मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण क्रमश:-धारा 376 भादवि0 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, धारा 504 भादवि0 के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास होगा, धारा 506 भादवि0 के अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं ₹3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

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सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से दोषमुक्त किया गया।उक्त प्रकरण में थाना करमा पुलिस, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए दण्डित कराया गया।

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