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पॉक्सो एक्ट दोषी को 10 साल कठोर कारावास
सुल्तानपुर में अरुण निषाद को 10 हजार रुपये अर्थदंड भी
सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा शुक्रवार को सुनाई गई है। यह फैसला 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया है, जिसे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है।
अपर सत्र न्यायाधीश-12, सुल्तानपुर ने अरुण निषाद पुत्र बनवारी निषाद, निवासी ग्राम गोरई, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर को दोषी ठहराया। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत यह सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।
यह मामला 2 अक्टूबर 2017 को दोपहर 12:25 बजे दोस्तपुर थाने में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा की लिखित शिकायत के आधार पर रेप व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोपी अरुण निषाद पर वादिनी की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोप था।
विवेचक उपनिरीक्षक अनिल कुमार सोनकर ने मामले की जांच की। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 24 जनवरी 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

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