जयपुर कोर्ट ने पीएम मोदी पर कथित जातिगत टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

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ब्यूरो प्रयागराज। जयपुर की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित जाति आधारित टिप्पणियों के संबंध में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत के पहले के आदेश को बरकरार रखा और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह फैसला मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम करवा ने सुनायाजिन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 4 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली वकील विजय कलंदर द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की जांच की। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत याचिका का समर्थन नहीं करतेजिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया।

याचिका मेंशिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत शिकायत के तथ्यों की ठीक से जांच करने में विफल रही।आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधीएक वरिष्ठ राजनीतिक नेता और विपक्ष के नेता के रूप मेंबार-बार जातिगत पहचान को बदलने और जनता को उकसाने वाले बयान दे रहे थेजिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा था शिकायत के अनुसारये टिप्पणियां 2024 में छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई थींजहां राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैंबल्कि गुजरात में तेली समुदाय से संबंधित हैं।

तेली समुदाय को 2000 में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया था। गांधी ने कथित तौर पर दावा किया कि प्रधानमंत्री का जन्म सामान्य श्रेणी में हुआ था और बाद में उन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। वकील विजय कलंदर ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि ये सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि राहुल गांधी ने बयान देते समय अपनी जातिगत पहचान छिपाई थीजिससेशिकायत के अनुसारधार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और कानूनी जांच की आवश्यकता है। यह पहला मामला नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से विवाद हुआ हो।

इसी साल की शुरुआत में ओडिशा में एक पब्लिक मीटिंग मेंउन्होंने दावा किया था कि "पीएम मोदी को गुजरात की बीजेपी सरकार ने OBC बनाया था," इस बयान को बीजेपी ने झूठा बताया था। इसके जवाब मेंबीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 27 अक्टूबर1999 की भारत सरकार की एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कीजिसमें कहा गया था कि 'मोढ़ घांचीसमुदाय को, 'घांची (मुस्लिम)', 'तेली', और 'मालीसमुदायों के साथ OBC कैटेगरी में शामिल किया गया था।

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उस समयकेशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थेजबकि नरेंद्र मोदी ने बाद में 7 अक्टूबर2001 को पद संभाला था।हालांकि, OBC में शामिल किए जाने के समय को लेकर बीजेपी के अंदर अलग-अलग बातें सामने आई हैं। गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने कहा है कि 'मोढ़और 'घांचीसमुदायों को 25 जुलाई1994 को गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान OBC कैटेगरी में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यकारी पद पर नहीं थे।

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राहुल गांधी पहले भी इसी तरह के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। 2023 मेंसूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणियों के लिए दो साल जेल की सज़ा सुनाई थीइस फैसले के महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी नतीजे हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगा दी थी।

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