Haryana: हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, सरकार ने तय किए नए नियम

Haryana: हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, सरकार ने तय किए नए नियम

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कुत्तों और अन्य लावारिस पशुओं के हमलों से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब अगर प्रदेश में किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों के काटने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि त्वचा कटने या गंभीर चोट की स्थिति में 20 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।

जिलों में बनी कमेटियां, जल्द मिलेगा मुआवजा

पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि दिलाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और योजना एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को शामिल किया गया है। यही कमेटी मामलों की जांच कर मुआवजे की स्वीकृति देगी।

लावारिस कुत्तों पर काबू पाने की तैयारी

प्रदेश के शहरों और कस्बों में सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आश्रय स्थल (शेल्टर होम) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे हरियाणा में चार लाख से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।

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दयालु योजना के तहत मिलेगा लाभ

यह मुआवजा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत दिया जाएगा। योजना के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है, उनके किसी सदस्य की अगर कुत्तों, बेसहारा गाय-भैंस, सांड, बैल, नीलगाय या गधे के हमले में मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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पीड़ित परिवार हादसे के तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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अब तक 40 हजार परिवारों को मिल चुकी है मदद

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दयालु योजना के तहत अब तक 40 हजार से अधिक परिवारों को करीब 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण हो रही है। वहीं रोजाना कुत्तों के काटने के करीब 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में 12 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है।

उम्र के हिसाब से मुआवजे की राशि
  • 6 से 12 वर्ष: 1,00,000 रुपये

  • 12 से 18 वर्ष: 2,00,000 रुपये

  • 18 से 25 वर्ष: 3,00,000 रुपये

  • 25 से 45 वर्ष: 5,00,000 रुपये

  • 45 से 60 वर्ष: 3,00,000 रुपये

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