Haryana: हरियाणा सरकार ने बदले सिविल सेवा परीक्षा नियम, जारी हुई अधिसूचना
Haryana News: हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में चार की बजाय छह प्रश्नपत्र होंगे, जिनका कुल अंकभार 600 अंक रहेगा। इसके साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट 75 अंकों का होगा। बदले हुए नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है।
नए पैटर्न के तहत मुख्य लिखित परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी के दो भाषा पेपर होंगे, जिनमें निबंध भी शामिल रहेगा। दोनों पेपर 100-100 अंकों के होंगे। इसके अलावा चार सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर होंगे, जो प्रत्येक 100 अंक के रहेंगे। इस तरह पूरी मुख्य परीक्षा 600 अंकों की होगी। सभी प्रश्नपत्र परंपरागत (निबंधात्मक) प्रकार के होंगे और हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।
मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों सहित, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 12 गुना तक होगी। वहीं, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों के तीन गुना तक निर्धारित की गई है।
नए नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में बैठना अनिवार्य होगा। किसी भी पेपर से छूट नहीं दी जाएगी।
किसी उम्मीदवार को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए तभी बुलाया जाएगा, जब वह सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि, यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग इस सीमा को 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत तक कर सकता है।
अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा (600 अंक) और पर्सनालिटी टेस्ट (75 अंक), यानी कुल 675 अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा भरे गए सेवा अधिमान (Service Preference) को भी ध्यान में रखा जाएगा।


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