कुशीनगर जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 लागू
धारा 163 तत्काल प्रभाव से 26 फरवरी तक रहेगा लागू
On
कुशीनगर। आगामी त्योहारों, नववर्ष, गणतंत्र दिवस, विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन के साथ-साथ जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे लोक व्यवस्था, शांति अथवा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध नहीं करेगा तथा किसी भी प्रकार से आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा जनसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी, हालांकि पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को इससे मुक्त रखा गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनपद में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन अथवा नकल से संबंधित साधनों के प्रयोग पर सख्त रोक रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी, डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ अथवा ऐसी कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सके, लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारेबाजी, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले कृत्य अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया, ऑडियो-वीडियो अथवा अन्य माध्यमों से किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर पूर्ण रोक लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने या समाज में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति विद्युत कनेक्शन लेना, वाहनों पर अनधिकृत सायरन अथवा लाल-नीली बत्ती का प्रयोग, दुकानों या प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराना, सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, पथराव अथवा किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 26 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन, कुशीनगर द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन अथवा पुलिस को दें।
About The Author
स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।
Related Posts
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक स्वतंत्र प्रभात ऑनलाइन अख़बार
09 Jan 2026
08 Jan 2026
08 Jan 2026
Post Comment
आपका शहर
09 Jan 2026 21:40:22
Kal Ka mausam: देशभर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। इसी...
अंतर्राष्ट्रीय
05 Jan 2026 12:04:38
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में बड़ा फैसला...


Comment List