Haryana: हरियाणा में तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश, जानें पूरा मामला
बैठक के दौरान गांव बास रत्न्थल में स्वतंत्रता सेनानी की 5 एकड़ जमीन की कथित धोखाधड़ी से बिक्री का गंभीर मामला सामने आया। समिति ने इसे भारी अनियमितता मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए।
सेवानिवृत्त तहसीलदार को चार्जशीट
इस मामले में समिति ने सेवानिवृत्त तहसीलदार जितेंद्र को चार्जशीट करने के आदेश दिए। साथ ही, जिस व्यक्ति ने जमीन गलत तरीके से बेची और जिसने खरीदी—दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए।
यह शिकायत रेवाड़ी के गांव रायपुरा निवासी श्रीराम पुत्र निहाल ने दी थी। उनका आरोप था कि गाटा संख्या 387 और 388 की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और राजस्व अभिलेखों में मिलीभगत से हेराफेरी की गई है। मामले की जांच के लिए एसडीएम को पहले ही निर्देशित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
बैठक में 17 परिवादों पर सुनवाई
कुल 17 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें 10 नए और 7 पुराने मामले शामिल थे। समिति ने संबंधित विभागों को लंबित शिकायतों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए।
जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं—विपुल गोयल
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक शिकायत का समाधान तय समय सीमा में होना चाहिए।

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