Haryana: हरियाणा में नई CGD पॉलिसी तैयार, घर-घर पाइप गैस पहुंचाने की तैयारी तेज
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) के सुझावों को नई नीति में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पॉलिसी राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनेगी और आने वाले वर्षों में राज्य की ऊर्जा संरचना को मजबूती मिलेगी। रस्तोगी ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी सीजीडी नीति हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को नए आयाम देगी तथा राज्य को देश के अग्रणी ऊर्जा-सक्षम राज्यों में शामिल करेगी।
नई नीति के लागू होने के बाद प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए नए अवसर खुलेंगे। मुख्य सचिव के अनुसार, इससे पाइपलाइन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को घर तक पाइप के माध्यम से गैस सुविधा प्राप्त होगी। उपभोक्ता जितनी गैस खर्च करेंगे, उन्हें केवल उसी का भुगतान करना होगा, जिससे ऊर्जा बिल में बचत होगी। इसके साथ ही, राज्य में घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को गति मिलेगी और कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी।
ड्राफ्ट CGD पॉलिसी 2025 के तहत, केवल वही कंपनियां आवेदन कर सकेंगी जो PNGRB द्वारा अधिकृत हैं। ये कंपनियां राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल www.investharyana.in के माध्यम से राइट ऑफ यूज़ (ROU) और राइट ऑफ वे (ROW) की अनुमति प्राप्त कर सकेंगी। आवेदन के साथ कंपनियों को जीआईएस-आधारित रूट मैप, कार्य योजना, भूमि विवरण और उपयोग की जाने वाली तकनीक, जैसे HDD, ट्रेंचलेस बोरिंग या ओपन ट्रेंचिंग, का विवरण भी देना होगा। नीति में शुल्क संरचना को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल करते हुए शुल्क स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह नई नीति वर्ष 2010 में HSIIDC द्वारा बनाई गई पॉलिसी का नया और अद्यतन संस्करण है, जिसमें वर्तमान तकनीकी जरूरतों और प्रशासनिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सीजीडी पॉलिसी के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

Comment List