आम आदमी पर फिलहाल आवारा कुत्तों का खतरा बना रहेगा 

आम आदमी पर फिलहाल आवारा कुत्तों का खतरा बना रहेगा 

गाजियाबाद के एक थाने में तैनात बाइक सवार 25 वर्षीय महिला उपनिरीक्षक रिचा शर्मा की बीते दिन बाइक के सामने कुत्ता आ गया हादसे में सिर डिवाइडर से टकराने से उनकी मौत हो गई। यूं तो कमोबेश पूरे देश में आवारा कुत्तों के उत्पात मचाने इंसानों को काटने की शिकायतों की भरमार हो गई है। अदालत के आदेश के बाद देश में समाज दो भाग में बंटा है एक ओर डॉग लवर्स हैं जो रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरे ओर आवारा कुत्‍तों से परेशान आमजन हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के ताजे आदेश ने कुत्तों की आजादी बदस्तूर कर दी डाग लवर खुश हैं लेकिन आम आदमी पर आवारा कुत्तों का खतरा खत्म होने वाला नहीं है। 
 
आपको पता रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लगातार हो रहे आवारा कुत्तों के हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार 11 अगस्त को बेहद सख़्त निर्देश जारी किए. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए. अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगर निकायों को तुरंत सभी इलाकों से कुत्तों को उठाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया।बीते बुधवार को कुत्तों के संबंध में अदालत के आदेश को लेकर पशु प्रेमियों की नाराजगी को देखते हुए स्वयं चीफ जस्टिस बी आर गवई ने इस मामले को स्वयं देखने की बात कही है।
 
बीते गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय बैंच न सुनवाई की कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के कारण बच्चों की मौत हो रही है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की. कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने भरी अदालत में कहा कि चिकन-मटन खाने वाले आज एनिमल लवर बन गए हैं.नसबंदी और टीकाकरण से न तो रेबीज रुकता है और न ही बच्चों पर हमले. बच्चों की मौतें और विकृति अब भी जारी हैं। 
 
दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध पूरे देश में फैल गया है, और लखनऊ, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और मुंबई जैसे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं।रामलीला मैदान के बाहर रविवार को पशुप्रेमियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस बीच वे "आवारा नहीं हमारा है" जैसे नारे लगाते रहे। वे सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को एकत्र कर आश्रयस्थलों में रखने वाले आदेश का पुरजोर विरोध करने के लिए यहां एकजुट हुए थे। इस बीच वे बड़े ही आक्रोशित दिखे। उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय को पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला कहा।
 
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख फैसला देते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी म्युनिसिपलों को कहा है कि आठ हफ्ते के भीतर सडक़ों से हर आवारा कुत्ते को हटा दिया जाए, उनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाएं, और एक बार शेल्टर भेजने के बाद वे सडक़ों पर वापिस न आ सकें। दो जजों की बेंच बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों को देखकर खुद संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, और अदालत ने पशुप्रेमी संगठनों से भी कहा कि कोई व्यक्ति इस आदेश पर अमल के बीच में न आए, वरना उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अब मीलार्ड के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और पशु हित रक्षक संगठन कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। 
 
आपको बता दें कि अदालत के सामने आए आंकड़ों में बताया गया है कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, और पिछले बरस 68 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था।देश भर में कुत्तों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और करीब पांच करोड़ तक पहुंच है। कमोबेश देश भर में आवारा कुत्तों के हमले में छोटे बच्चे रोजाना जान गंवा रहे हैं देश भर में कुत्ते रोजाना 25000 लोगों को काट रहे हैं यानी हर मिनट 415 लोग कुत्तों के शिकार बन जाते हैं जबकि दिल्ली में ही रोजाना 2000 से अधिक लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। दुनिया में रैबीज से होने वाली मौतों में से 36प्रतिशत भारत में होती हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने के बाद कबड्डी खिलाडी ब्रजेश सोलंकी की रैबीज से बेहद दर्दनाक मौत हो गई।
 
यह मामला जानवरों और इंसानों के सहअस्तित्व का है। दसियों हजार बरस पहले इंसानों ने शायद एक जंगली नस्ल को पालकर उसे घरेलू और पालतू बनाया, और वह इंसान के सबसे वफादार प्राणी बन गए। लेकिन यह बात इंसानों के पाले हुए कुत्तों तक तो सीमित थी, जब सडक़ों पर बिना किसी घरवाले कुत्ते बढ़ने लगे, तो जाहिर है कि न तो उनका टीकाकरण हो सका, और न ही बधियाकरण। नतीजा यह निकला कि कुत्तों में पैदाइश के हर मौसम में आबादी बढ़ जाती है, और म्युनिसिपल किसी भी तरह उन पर काबू नहीं पा सकता।
 
दिल्ली के आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (पेटा इंडिया) की पशु स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ निदेशक डॉ. मिनी अरविंदन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "कई कम्युनिटीज आसपास रहने वाले कुत्तों को परिवार मानते हैं, और कुत्तों को विस्थापित करना और जेल में डालना वैज्ञानिक नहीं है और कभी कारगर नहीं रहा है. 2022-23 में किए गए एक जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में लगभग 10 लाख कम्युनिटी कुत्ते हैं, जिनमें से आधे से भी कम की नसबंदी की गई है. दिल्ली की सड़कों से लगभग 10 लाख कम्युनिटी कुत्तों को जबरन हटाने से उन कम्युनिटीज में खलबली मच जाएगी, जो उनकी गहरी परवाह करते हैं. इसके साथ ही कुत्तों में भी बड़े पैमाने पर अराजकता और पीड़ा होगी.
 
"मिनी अरविंदन के बयान में आगे कहा गया कि अंततः इससे कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने, रेबीज़ कम करने या कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्याप्त संख्या में कुत्तों के आश्रय स्थल बनाना असंभव है और कुत्तों को विस्थापित करने से कुत्तों के बीच क्षेत्र को लेकर झगड़े और भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. अंततः, कुत्ते फिर से उन्हीं क्षेत्रों में लौट आते हैं, खासकर जब पिल्ले पैदा होते रहते हैं. इसीलिए, सरकार ने 2001 से कम्युनिटी कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य कर दी है।
 
एक ऐसी प्रक्रिया, जो उन्हें शांत करती है और इस दौरान उन्हें रेबीज़ का टीका भी लगाया जाता है.पेटा इंडिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने कुत्तों की नसबंदी के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किया होता, तो आज सड़कों पर शायद ही कोई कुत्ता होता।  आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते।
 
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए. खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर हो.  अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े, तो तुरंत बनाई जाए.  अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है. इधर सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को लेकर पशु प्रेमी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अदालत की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस आदेश को अव्यावहारिक, वित्तीय लिहाज से अनुपयुक्त और क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक करार दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए दिल्ली सरकार और नगर निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाने और आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
 
पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कहा कि इस काम की जटिलता इसे 'अव्यावहारिक' बनती है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को सड़कों से हटाने के लिए आपको 3,000 पालतू जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनाने होंगे, जिनमें से प्रत्येक में जल निकासी, पानी, शेड, रसोई और चौकीदार की व्यवस्था हो। इस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या दिल्ली के पास इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये हैं?'इनके पालन पोषण रखरखाव के लिए हर हफ्ते पांच करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगाह किया कि आवारा कुत्तों को हटाने से नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इससे जनता में आक्रोश भी फैल सकता है। मेनका ने फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाया।
 
उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने इसी मुद्दे पर एक फैसला सुनाया था।उन्होंने कहा, '48 घंटों के भीतर गाजियाबाद और फरीदाबाद से तीन लाख कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में खाना उपलब्ध है और जैसे ही आप कुत्तों को हटाएंगे, बंदर सड़क पर आ जाएंगे... मैंने अपने घर में भी ऐसा होते देखा है। 1980 के दशक में पेरिस में, जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया, तो शहर चूहों से भर गया था।'बहरहाल कुत्तों की समस्या को लेकर शीर्ष अदालत और पशु प्रेमियों के अलग अलग तर्क है। दोनों ही पक्षों को मिल कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान निकालना चाहिए  ताकि कुत्ते और इंसान  दोनों ही सुरक्षित जीवन जी सकें? नगर निगम प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयास से यह संभव हो सकता है।
 
मनोज कुमार अग्रवाल 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) 

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