किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था

किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।
प्रयागराज।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 387 एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए इसकी व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए तथा इसमें ऐसी कोई शर्त/आवश्यक तत्व नहीं शामिल किया जा सकता, जो कानून/धारा में निर्धारित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को भयभीत करने से आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के तहत अपराध का दोषी हो जाएगा; इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत जबरन वसूली के सभी तत्वों को पूरा करना आवश्यक नहीं है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि आईपीसी की धारा 383 के तहत जबरन वसूली का कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए आईपीसी की धारा 387 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए इसे रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला माना जाता है। न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 387 एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए इसकी सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें कोई शर्त/आवश्यक तत्व नहीं पढ़ा जा सकता है जिसे क़ानून/धारा में निर्धारित नहीं किया गया हो।
 
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “ हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई दलीलें पहली नज़र में ही त्रुटिपूर्ण और गलत हैं। जब विधानमंडल ने अलग-अलग तत्वों और दंडों के साथ दो अलग-अलग अपराध बनाए हैं, तो उनमें से एक के आवश्यक तत्वों को दूसरे में शामिल करना हाई कोर्ट द्वारा अपनाया गया सही दृष्टिकोण नहीं है। धारा कहीं भी यह नहीं कहती है कि जबरन वसूली करते समय किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालना चाहिए। इसके बजाय, यह इसके विपरीत है, यानी जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालना। जबरन वसूली अभी नहीं की गई है; इसे करने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति को डराया जाता है। किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा; इसके लिए धारा 383 आईपीसी के तहत दिए गए जबरन वसूली के सभी तत्वों को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। ”
 
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और आईपीसी की धारा 387 के तहत समन जारी किया। व्यथित होकर, आरोपी ने समन आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने पाया कि जबरन वसूली का मामला बनाने के लिए, आवश्यक तत्वों में से एक शिकायतकर्ता द्वारा धमकी के तहत आरोपी को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा प्रदान करना है, और यह तत्व गायब था क्योंकि कोई पैसा नहीं सौंपा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " प्रावधान के दायरे को उन शब्दों को पढ़कर नहीं बढ़ाया जा सकता जो उसमें हैं ही नहीं। धारा 387 आईपीसी एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए इसकी सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और इसमें ऐसी कोई शर्त/आवश्यक तत्व नहीं जोड़ा जा सकता जो क़ानून/धारा में निर्धारित न हो। "
 
पीठ ने स्पष्ट किया, " मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, हमारा मानना है कि यह मामला निरस्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि धारा 387 आईपीसी के तहत अभियोजन के लिए दो आवश्यक तत्व, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शिकायत में प्रथम दृष्टया प्रकट किए गए हैं, (ए) कि शिकायतकर्ता की ओर बंदूक तानकर उसे मौत के डर में डाला गया है; और (बी) कि यह उस पर 5 लाख रुपए देने के लिए दबाव डालने के लिए किया गया था। 
 
निरस्त करते समय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर गलत तरीके से जोर दिया है कि उक्त राशि नहीं दी गई थी; यह विचार करने में विफल रहा कि धन/संपत्ति दी गई थी या नहीं, यह भी आवश्यक नहीं है क्योंकि अभियुक्त पर धारा 384 आईपीसी के तहत आरोप नहीं लगाया गया है। किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालने के आरोप ही उसे धारा 387 आईपीसी के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि आपराधिक मामले के जवाबी हमले होने का आरोप नकार दिया गया है। "
 
परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, " उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। 28 जून, 2024 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है, और शिकायत केस संख्या 58/2022 से उत्पन्न कार्यवाही को ट्रायल कोर्ट की फाइल में बहाल किया जाता है। पक्षों को 12 अगस्त, 2025 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। पक्षों को आगे पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और सुनवाई में तेजी लाई जाती है। " तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य स्वीकार कर लिया।

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